प्रधानमंत्री राहत कोष कैंसर रोगी की आर्थिक सहायता करता है।
प्रधानमंत्री राहत कोष कैंसर रोगी की आर्थिक सहायता करता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष: पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य.चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में नियत जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।
वेबसाइट पर उपलब्ध एक निश्चित आवेदन प्रारूप पर और प्रधान मंत्री को संबोधित किया जाना चाहिए।
आवेदन पत्र यहां से डाउनलोड किया जा सकता है
आवेदन के साथ यह कागजात लगाने पड़ेंगे।
कैंसर रोगी के दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (एक आवेदन पर चिपकाया गया, दूसरा आवेदन के साथ पिन द्वारा स्टेपल्ड होना चाहिए ,
आवासीय प्रमाण पत्र की कॉपी
इस्टीमेट जो की अस्पताल के डॉक्टर द्वारा बनाया जाएगा जिसे मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें बीमारी के प्रकार और व्यय की अनुमानित लागत शामिल है
आय प्रमाण पत्र की प्रति।
आधार कार्ड की कॉपी ।
यह सब कागजात लेकर आपको अपने क्षेत्र के सांसद के पास जाना होगा और आपके सांसद आपको अपने लैटर हेड पर प्रधानमंत्री राहत कोष से धन आवंटित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख कर देंगे ।
और यह सारा कागज आप इस पते पर भेज दें या खुद ही जमा कर रिसीविंग ले सकते है।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)
प्रधान मंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011
आवेदन प्राप्त होने के बाद, प्रधान मंत्री के
विवेकाधिकार पर, पीएमएनआरएफ की पूर्व प्रतिबद्धताओं और पूर्व प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए,वितरण किया जाता है।